PM Shram Yogi Mandhan Yojana: मजदूरों को सरकार दे रही ₹3000 प्रतिमाह जानिये कैसे उठा सकते है इस योजना का लाभ
PM Shram Yogi Mandhan Yojana | भारत सरकार नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ करोड़ों लोगों को मिलता है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। खासकर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, जिनकी आय और पेंशन स्थिर नहीं होती, उनके लिए सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 15,000 रुपये मासिक आय से कम कमाने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान करती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में मिलेगी पेंशन
भारत सरकार ने 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। मजदूर द्वारा जितनी राशि जमा की जाती है, उतनी ही राशि सरकार भी योगदान के रूप में देती है।
इस योजना में शामिल होने के लिए मजदूर की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ताकि वह कम से कम 20 साल तक इसमें योगदान कर सके। जितनी जल्दी योजना में आवेदन किया जाता है, प्रीमियम की राशि उतनी ही कम होती है।
कौनसे मजदुर ले सकते है इस योजना का लाभ?
सरकार ने श्रमिकों को वृद्धावस्था के समय आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी, सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना में केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। इसमें रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ड्राइवर, बुनकर, प्लंबर, रेहड़ी पर दुकान लगाने वाले, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, निर्माण मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा और कृषि से जुड़े कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा उद्योग के श्रमिक और अन्य असंगठित मजदूर शामिल हैं।
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana में आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण:
- आप नजदीकी CSC (Common Service Center) के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
ऑफलाइन पंजीकरण:
- श्रमिक अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या बैंक में जाकर भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया:
- लाभार्थी को एक श्रम योगी पेंशन कार्ड जारी किया जाता है।
- इस कार्ड में आपकी पेंशन योजना की सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि प्रीमियम, पेंशन मिलने की तिथि आदि।
आपको इस योजना की अधिक जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 कॉल कर सकते है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के मुख्य बिंदु
- असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
- योजना के लिए आवेदन करते समय उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का EPFO, NPS, या अन्य कोई पेंशन योजना से जुड़ा होना नहीं चाहिए।
- योजना में पेंशन का लाभ पाने के लिए, लाभार्थी को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर करता है।
- सरकार लाभार्थी के योगदान के बराबर ही योगदान देगी।
उदाहरण: यदि आप 29 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको 100 रुपये प्रतिमाह का योगदान करना होगा, और सरकार भी आपकी ओर से 100 रुपये का योगदान करेगी।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।
- लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उनके जीवनसाथी को 50% पेंशन यानी 1,500 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे।
आधिकारिक वेबसाइट : यहाँ क्लिक करे
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के तहत न्यूनतम प्रीमियम पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है, जिससे मजदूरों की वृद्धावस्था में जीवनयापन आसान हो सके। योजनाओं से जुड़ने के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया और सरकार का योगदान इस योजना को और भी आकर्षक बनाते हैं।